भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने FASTag उपयोगकर्ताओं को लेकर नई चेतावनी जारी की है। प्राधिकरण ने कहा है कि अगर FASTag का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया तो उसे ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, जिसके बाद टोल प्लाजा पर दोगुना शुल्क देना पड़ सकता है।
NHAI के अनुसार कई वाहन चालक FASTag को वाहन की विंडस्क्रीन पर स्थायी रूप से चिपकाने के बजाय उसे ट्रांसपेरेंट पॉकेट में रखकर जरूरत के समय इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग तो हाईवे पर न होने के दौरान FASTag को निकालकर रख लेते हैं, जिससे इसके दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है। प्राधिकरण का कहना है कि यह तरीका नियमों के खिलाफ है और इससे सिस्टम में गड़बड़ी आती है।
अथॉरिटी ने स्पष्ट किया है कि FASTag को हमेशा वाहन की विंडस्क्रीन पर इस तरह चिपकाया जाना चाहिए कि वह साफ दिखाई दे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो FASTag ब्लैकलिस्ट हो सकता है और टोल प्लाजा पर ऑटोमैटिक पेमेंट की सुविधा बंद हो जाएगी।
ऐसी स्थिति में वाहन चालकों को नकद भुगतान करना पड़ेगा और नियमों के अनुसार दोगुना टोल शुल्क भी देना पड़ सकता है। NHAI ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे FASTag का सही तरीके से उपयोग करें, ताकि यात्रा सुगम बनी रहे और अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सके।