इस तरह से कर सकते हैं टिकट खो जाने के बाद भी ट्रेन में सफर, नहीं लगेगा कोई जुर्माना…

ट्रेन (Train Journey) का सफर काफी आरामदायक होता है, लेकिन जितना आसान इसका सफर होता है उतना ही मुश्किल होता है इसका कन्फर्म टिकट प्राप्त करना। कई बार कन्फर्म टिकट मिलने में 10 से 15 दिन भी लग जाते हैं तो कभी कभी एक महीने में भी यात्रियों को कन्फर्म टिकट नहीं मिलता। ऐसे में यात्री बिना टिकट ही यात्रा करने की सोचता है। लेकिन आपको बता दें ऐसा करने से आपको जेल भी हो सकती है और आपको इसके लिए जुर्माना (Train Jurmana) भी भरना पड़ सकता है।

कई बार तो हालत ऐसे भी होते हैं कि आपको कन्फर्म टिकट (Confirm Ticket par jurmana) मिल भी जाता है, लेकिन फिर भी यात्रा के दौरान आपको जुर्माना भरना पड़ जाता है। ये स्थिति तब पैदा होती है जब आपका टिकट खो जाता है या फिर फट जाता है। ऐसे में अगर आप सफर करते हैं तो आपको इसके लिए जुर्माना भी देना पड़ सकता है। लेकिन अब को हम आपको बताने जा रहे हैं उससे आपको काफी राहत मिलने वाली है।

क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपना टिकट वापस हासिल कर सकते हैं। अगर आपका टिकट कही खो गया है या फट गया है तो इस स्थिति में आप एक डुप्लीकेट टिकट बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़े से पैसे खर्च करने होंगे। आपको टिकट चेकर से बात करनी है, या फिर आप सीधा टिकट विंडो पर जाकर भी डुप्लीकेट टिकट बनवा सकते हैं। इंडियन रेलवे (Indian Railway) की वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के अनुसार थर्ड और स्लीपर क्लास का डुप्लीकेट टिकट 50 रुपये में मिल जाएगा।

इसके अलावा ऊपर की श्रेणी के लिए आपको 100 रुपये का जुर्माना भरना होगा। लेकिन अगर एक बार रिजर्वेशन चार्ट तैयार हो जाती है और तब आप डुप्लीकेट टिकट (Duplicate Ticket banwane ka Tareeka) बनवाने के लिए जाते हैं तो आपको किराये का 50 फीसदी भुगतान करना होगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर आपको आपकी खोई हुई टिकट वापस मिल जाती है तो आप टिकट काउंटर पर जाकर अपने पैसे वापस ले सकते हैं, जिसको देकर अपने डुप्लीकेट टिकट बनवाई थी। इसके लिए आपको टिकट काउंटर पर दोनों टिकटों को दिखाना होगा।

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