बाटा इण्डिया पर 9000 रुपए का जु’र्माना लगा है. बाटा के ऊपर चंडीगढ़ उपभोक्ता फ़ोरम ने ये जु’र्माना लगाया है. एक शिकायत पर कार्यवाही करते हुए उपभोक्ता फ़ोरम ने ये फ़ैसला लिया. चंडीगढ़ के रहने वाले दिनेश प्रसाद रतूड़ी ने उपभो’क्ता फ़ोरम को ये जानकारी दी थी कि 5 फ़रवरी को वो जूते ख़रीदने के लिए सेक्टर २२डी के स्टोर गए थे जहाँ स्टोर ने 402 रुपए का बिल बनाया. इस 402 में पेपर बैग के भी पैसे शामिल थे. पेपर बैग के 3 रुपए रतूड़ी ने स्टोर से लौटाने को कहा और सेवाओं में कमी के लिए हर्जाना भी माँगा.
इस पर बाटा इण्डिया ने उनके आरो’प को ख़ारिज कर दिया. रतूड़ी ने फ़ोरम को बताया कि एक तरफ़ तो बाटा उनसे पेपर बैग के पैसे ले रहा है ऊपर से इस बैग पर बाटा का नाम भी लिखा है जिससे साबित होता है कि बाटा इस बैग के ज़रिए ख़ुद को एंडोर्स भी कर रहा है जोकि सही नहीं है.शिकायतकर्ता ने माँग की थी कि उसका पैसा वापिस किया जाए और हर्जाना भी दिया जाए.
शिकायतकर्ता की शिकायत पर उपभोक्ता फ़ोरम ने फ़ैसला लिया और बाटा इण्डिया लिमिटेड को आदेश दिया कि वो ग्राहक के 3 रुपए लौटाए और साथ ही मानसिक उत्पी’ड़न के लिए ग्राहक को 3000 रुपए का हर्जाना भी दे. इसके अलावा लिटिगेशन चार्ज भी 1000 रुपए बाटा इण्डिया को देने का आदेश हुआ. इसके अलावा स्टेट कंज़्यूमर डिस्प्यूटस रेड्रेस्सल कमीशन के लीगल ऐड अकाउंट में भी 5000 जमा करने का आदेश हुआ. चंडीगढ़ उप’भोक्ता फ़ोरम के द्वारा लिया गया ये फ़ैसला बहुत महत्वपूर्ण है क्यूँकि देश भर में ऐसा देखा गया है कि अक्सर बड़े स्टोर में कैरी बैग ख़रीदने के लिए दबा’व बनाया जाता है.